Unified Pension Scheme : 23 लाख कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार का अपने कर्मचारियों के लिए एलान। इसके तहत मूल वेतन का 50 प्रतिशत अश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा।
केंद्र सरकार ने अपने 23 लाख कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का एलान किया है। इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम Unified Pension Scheme (UPS) नाम दिया गया है। इसके दायरे में 1 अप्रैल, 2004 के बाद सेवारत सभी कर्मचारी आएंगे। इनकी संख्या 23 लाख है।
सरकार अपनी ओर से पेंशन में 14 प्रतिशत को योगदान करती है। इसके बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका पूरा भार सरकार वहन करेगी।
कर्मचारियों पर भार नहीं डाला जाएगा। कर्मचारियों को पहले की तरह 10 प्रतिशत योगदान बना रहेगा। नई स्कीम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दी है। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
Unified Pension Scheme (UPS) के मुख्य बिंदु हैं:
वैष्णव ने बताया कि Unified Pension Scheme (UPS) पांच पिलर पर आधारित है। ये पांच पिलर हैं:-
Unified Pension Scheme : एश्योर्ड पेंशन
Unified Pension Scheme (UPS) के तहत सुनिश्चित पेंशन का इंतजाम किया गया है। किसी कर्मचारी के सेवा में 25 वर्ष पूरे करने की स्थिति में उसे रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 माह यानी एक वर्ष में मिलने वाले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
वैष्णव ने कहा कि 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है तो उसको फुल पेंशन (Full Pension) यानी जो यह एश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है, वह मिलेगा। अर्थात् रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 माह यानी एक वर्ष में मिलने वाले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत।
उन्होंने कहा कि अगर सेवा 25 साल से कम है, लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसके समानुपात में पेंशन की राशि तय की जाएगी।
Unified Pension Scheme : एश्योर्ड फैमिली पेंशन
वैष्णव ने बताया कि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले जो पेंशन थी, जो राशि थी, उसका 60 प्रतिशत उसके जीवन साथी को मिलेगा। यानी नई स्कीम में फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था की गई है।
Unified Pension Scheme : एश्योर्ड मिनिमम पेंशन
वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि कर्मचारी की सेवा कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है, उससे सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था। इस मसले को हल करने के लिए न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन लाई गई है।
यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों के लिए बड़ा मुद्दा था। अब इस मसले को हल कर लिया गया है।
Unified Pension Scheme : इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन
वैष्णव ने बताया कि एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन पर इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन का लाभ दिया जाएगा। इससे उन्हें महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ने का फायदा मिलेगा।
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीई-आईडब्ल्यू) All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के मामले में होता है।
Unified Pension Scheme : एकमुश्त भुगतान
रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा।
यह मासिक आय और महंगाई भत्ते को जोड़कर बनी राशि का 10वां भाग होगा। इसकी गणना हर 6 माह के अनुसार की जाएगी।
इस भुगतान की वजह से एश्योर्ड पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। यानी उन्हें अश्योर्ड पेंशन पहले की तरह मिलती रहेगी।
Unified Pension Scheme : एनपीएस या यूपीएस, चुनने का रहेगा विकल्प
वैष्णव ने बताया कि यह स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारियों के लिए है। उनके पास यह विकल्प रहेगा कि वे एनपीएस में रहें या यूपीएस चुनें।
तीनों स्कीमों में यह है अंतर
Unified Pension Scheme : राज्य सरकारों के कर्मचारियों का क्या
वैष्णव ने कहा कि राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को अपनाना चाहें तो वे भी इसको अपना सकती हैं।
अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
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